पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिलने वाले बार-बार पेरोल के प्रति अपनाया कड़ा रुख।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिलने वाले बार-बार पेरोल के प्रति अपनाया कड़ा रुख।
(हरबीर सिंह गिल)
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार मिलने वाली पेरोल को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आदेश दिया है कि अब कोर्ट की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख को पेरोल नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि अब तक गुरमीत राम रहीम को 9 बार पेरोल दी जा चुकी है। एसजीपीसी ने डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बार-बार पेरोल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बार-बार पेरोल देना कोई विशेष सुविधा तो नहीं है ? कोर्ट ने जानना चाहा कि कितने लोगों ने पेरोल जैसी अर्जियां दी है, और कितने लोगों को पेरोल दी गई है। कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि अब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को कोर्ट की इजाजत के बिना कोई पेरोल नहीं दी जाएगी।

