Himachal Pradesh के Baddi में प्रदूषणा पर NGT सख्त, किया इस कमेटी का गठन
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हिमाचल प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) को सिरसा नदी में प्रदूषण के लिए कड़ी फटकार लगाई है. NGT ने कहा कि राज्य के बद्दी क्षेत्र में फार्मास्युटिकल यूनिट्स से निकलने वाले जहरीले इंडस्ट्रियल अपशिष्टों के डिस्चार्ज को सिरसा (Sirsa) नदी में डिस्चार्ज किए जाने से रोकने में बोर्ड बुरी तरह विफल रहा है.
NGT की प्रिंसिपल बेंच ने 23 जून को सुनाए आदेश में कहा कि इस तरह की विफलता सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा की के लिए बड़ा खतरा है.
NGT में पेश की गई SPCB की रिपोर्ट में कहा गया है कि बद्दी में औद्योगिक अपशिष्टों (इंडस्ट्रियल एफ़्फ़ुलेंट्स) के ट्रीटमेंट के लिए बने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CEPB) मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है. वह सही ट्रीटमेंट किए बिना अपशिष्ट(वेस्ट) का नदी में डिस्चार्ज कर रहा है. साथ ही ऐंटीबायटिक दवाओं की वेस्टेज के ट्रीटमेंट के तय पैमाने के बराबर नहीं हैं.

