पंजाब में तीन दिन में 630 लोग गिरफ्तार, 6500 के कटे चालान

सार

गृह विभाग की तरफ से गत रविवार को जारी नई हिदायतों के मुताबिक, राज्य में सभी गैर-जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा चौपहिया वाहनों में 2 से अधिक सवारियां नहीं बैठ सकेंगी। स्कूटर और मोटरसाइकिल पर पारिवारिक सदस्य के अलावा कोई अन्य सवारी बैठाने की आज्ञा नहीं है। इसी तरह विवाह/संस्कार/रस्मों के दौरान 10 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े की आज्ञा नहीं है।

विस्तार

कोविड से बिगड़ते हालात के बीच पंजाब पुलिस ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की साझा टीमें कोविड-19 संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ जुर्माना वसूली भी कर रही है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बुधवार को बताया कि पंजाब पुलिस की साझा टीमों ने तीन दिन में राज्य भर में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों के 6531 चालान काटे हैं और 629 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया ।

गृह विभाग की तरफ से गत रविवार को जारी नई हिदायतों के मुताबिक, राज्य में सभी गैर-जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा चौपहिया वाहनों में 2 से अधिक सवारियां नहीं बैठ सकेंगी। स्कूटर और मोटरसाइकिल पर पारिवारिक सदस्य के अलावा कोई अन्य सवारी बैठाने की आज्ञा नहीं है। इसी तरह विवाह/संस्कार/रस्मों के दौरान 10 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े की आज्ञा नहीं है।

डीजीपी ने 2 मई से 4 मई के आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब पुलिस ने दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ करीब 560 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें होटल, मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, दुकानों आदि के मालिक शामिल हैं। जुर्माना के अलावा, इसी अवधि के दौरान पुलिस ने कोविड-19 प्रोटोकाल न अपनाने वाले 66000 से अधिक व्यक्तियों के आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए हैं।

गत 19 मार्च से विशेष मुहिम की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत पंजाब पुलिस ने 6.9 लाख से अधिक लोगों को कोविड -19 टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित किया और इसके अलावा राज्य भर के 1 लाख लोगों को फेस मास्क न पहनने के लिए जुर्माना किया गया।

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