Corona की तीसरी लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र में कई पाबंदियां, जानें किन चीजों पर रोक; किसे मिलेगी छूट
मुंबई: कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की तीसरी लहर आने की आशंका और महाराष्ट्र में वायरस के ‘डेल्टा प्लस’ वैरिएंट (Delta Plus Variant) के कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां (Lockdown in Maharashtra) कड़ी कर दी हैं, जो सोमवार से लागू हो गईं. हालात को देखते हुए पूरे राज्य में लेवल थ्री की पाबंदियां लगाई गई हैं.
महाराष्ट्र में शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) की ओर से पिछले सप्ताह जारी अधिसूचना के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें प्रतिदिन शाम चार बजे तक ही खुली रहेंगी. वहीं गैर जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें और प्रतिष्ठान वीक डेज में शाम चार बजे तक खुले रहेंगे.
राज्य में 4 बजे तक ही खुलेंगे रेस्टोरेंट
आदेश के अनुसार, रेस्टोरेंट्स में वीक डे में शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठ कर खाना खाने की मंजूरी है. हालांकि 4 बजे के बाद खाना पैक करा कर ले जाया जा सकता है और होम डिलीवरी कराई जा सकती है.
लोकल ट्रेनों पर भी लगाए गए प्रतिबंध
उपनगरीय ट्रेनें (Locl Train) केवल हेल्थ वर्कर्स और आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध रहेंगी. इसके अलावा जिम, सैलून को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ शाम चार बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई है

