ध्यान दें, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस सहित इन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई, अभी नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना

  • ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 30 जून तक बढ़ाई गयी
  • फरवरी में समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ाई गयी
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया आदेश

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी.

इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है. मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है. परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माने.

ऐसे बनवायें ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सहज है. इसके लिए बस आपको कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी और घर बैठे आप लाइसेंस बनवा सकती हैं. सबसे पहले राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जायें.

  • राज्यों की दी गयी सूची में अपने राज्य का नाम सलेक्ट करें.
  • लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • फॉर्म पूरा भरें.
  • साथ ही आईडी प्रूफ, उम्र प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, अटैच करें.
  • अपना रिसेंट फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करें.
  • इसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव की तारीख सलेक्ट करना होगा.
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