फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया, तीसरा आरोपी बरी, 26 को सजा पर होगी बहस
Nikita Tomar Murder Case Faridabad Fast Track Court फरीदाबाद में बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया है. जबकि, इस हत्या मामले में सबूतों के अभाव में तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है. अजरुद्दीन पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप था. वहीं, कोर्ट में 26 मार्च को इस मामले में सजा पर बहस होगी.
इस मामले में कुल 57 गवाहों की हुई गवाही
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक अदालत ने तौसीफ और रेहान को दोषी पाया है और उनकी सजा पर 26 मार्च को बहस होगी. निकिता तोमर पक्ष के अधिवक्ता ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई है. जबकि, बचाव पक्ष की ओर से वकील अनवर खान, अनीस खान और पीएल गोयल ने आरोपियों के बचाव में उसका पक्ष रखा. इस मामले को 26 मार्च को पूरे पांच माह हो जाएंगे. हत्या के 11 दिन बाद ही पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया था.

