BIG BREAKING : पंजाब में अनलाक-4.0 की गाईडलाइनज जारी
चंडीगढ़ : प्राईम पंजाब
पंजाब सरकार ने अनलाक-4.0 की गाईड लाईनज जारी कर दी है। जो कि 1 सिंतबर से 30 सितंबर तक जारी रहेगी। पंजाब में वीकएंड लाकडाउन और नाईट कफ्र्यू जारी रहेगा। दुकाने खोले जाने का आड/इवन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। पंजाब भर में सभी दुकाने 6.30 बजे बंद हुआ करेगी। ठेके सातों दिन 6.00 बजे तक खुलेंगे। नाइट कफ्र्यू अब शाम 7.00 बजे से सवेरे 5.30 बजे तक जारी रहेगा। विवाह स्मारोह में 30 और किसी की अंतिम रस्मों में 20 लोग ही शामिल हो सकेगे। होटल रैस्टोंरेंट सातों दिन ही खुल सकेंगे। धरने और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। बसों में 50 फीसदी सवारियां ही बैठेंगी। कार और अन्य चार पहिया वाहनों में ड्राइवर समेत कुल 3 लोग ही बैठ सकेगें। एडमिशन और परिक्षाओं में शामिल होने के लिए छुट दी गई है। स्र्पोटस कंपलेक्स और सटेडियम 6.30 बजे तक ही खुलेंगे। जालंधर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना व मोहाली में 50% दुकानें खोलने की शर्त खत्म कर दी है। हालांकि जिलों के डीसी अपने स्तर पर पाबंदियों को लेकर फैसला ले सकते हैं।
Unlock 4.0 Guidelines-
- सामजिक व धार्मिक समागम, धरने प्रदर्शनों में भीड़ एकत्रित करने को लेकर धारा-144 लागू रहेगी।
- शादी में 30 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
- शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा।
- वाहनों व लोगों की आवाजाही शाम 7 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। केवल जरूरी सामान के वाहनों को आने-जाने की अनुमति।
- बच्चों की परीक्षा, दाखिले आदि को लेकर आने-जाने की अनुमति।
- धार्मिक स्थल सभी दिन शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे।
- शराब के ठेके व माॅल शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे।
- नियमों को नहीं मानने वालों पर धारा-144 के तहत कार्रवाई होगी।

