BIG BREAKING :फाइनल ईयर परीक्षाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला-पढ़ें कया आया फैसला
दिल्ली-
फाइनल ईयर परीक्षाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। जिसके बाद फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर छात्रों को हो रही दुविधा अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreeme Court) ने अपने फैसले में कहा है कि देशभर के सभी पाठ्यक्रमों की अंतिम साल की परीक्षाएं यूजीसी (UGC) के आदेशानुसार करवाई जाएंगी। हालांकि, इसमें देश के सभी विद्यार्थी अपनी फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर काफी असमंजस की स्थिति में हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं अनिवार्य पूरी करवाने का आदेश दिया है. हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आने वाले राज्यों को कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण छूट दिए जाने का फैसला .
भी सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर किसी राज्य को लगता है कि वे अपने छात्रों के लिए परीक्षाएं नहीं करवा सकते हैं तो उसे यूजीसी के समक्ष अपनी बात और वजह रखनी होगी। कोर्ट ने यूजीसी के अधिकार को मान्यता दी है। यह भी कहा है कि राज्य को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत परीक्षा टालने पर फैसला लेने का अधिकार है। लेकिन ऐसा फैसला लेने के बाद भी उन्हें यूजीसी को आवेदन देना होगा। परीक्षा के बिना छात्रों को पास घोषित नहीं किया जा सकता।
www.primepunjab.com
Keywords: Corona virus,final year exams,ugc,Supreeme court,Students,mask,sanitiser,delhi,breaking news,education school,higher education

