Good News : अब लोगों के सामने झूठे दावे कर उन्हें लूटने वालों की खैर नहीं, आज से देश में नया कानून लागू

नई दिल्ली : प्राईम पंजाब

अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि वह जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो अकसर ही कंपनियों अंौर घटिया माल को बढिय़ा कह कर बेचने वालों के हाथों लुटा हुआ महसूस करते है। अब ऐसे लोगों की खैर नहीं हैं कयोंकि सरकार ने देश में आज से एक नया कानून लागू कर दिया है। ये नया कानून देश के उपभोक्ताओं को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। सामान खरीदने वाले ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले ठगी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू करने का फैसला किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 को 20 जुलाई से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है

।केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है नया कानून आज से (20 जुलाई) से लागू माना जाएगा. नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 को सरकार ने अधिसूचित कर दिया है. इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं। जो पुराने एक्ट में नहीं थे। खास तौर से पिछले कुछ सालों में आए नए बिजनेस के कई मॉडल्स को भी इसमें शामिल किए गए है। नए कानून की ये हैं विशेषताएं । नए कानून में उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे विज्ञापनों में सामान खरीदने के लिए कहने वाले सेलब्रिटी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस बारे में उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा
आज से लागू किए गए नए कानून में Online और Teleshopping  कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है
चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान होगा। अगर किसी चीज से किसी उपभोक्ता की मौत हो जाती है तो सामान बेचने वाले को उम्र कैद और एक लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है।

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