तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द करने और भूख से हुई मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर करीब तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द हो गये. सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया है और केंद्र सरकार के साथ- साथ राज्य सरकारों से भी जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस ए सी बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन ने कहा, इसे विरोध के तौर पर नहीं देखना चाहिए. यह मामला बेहद गंभीर है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

हम आधार कार्ड के मामले में सरकार से जवाब मांग रहे हैं. हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है कि इन सवालों के जवाब दें. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने इस संबंध में बताया कि इस मामले में नोटिस पहले भी जारी किया था और जवाब भी आया जो रिकार्ड में है.

 

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