Covid-19 : बकरीद पर कोरोना नियमों में ढील पर SC ने केरल सरकार से मांगा जवाब, कांवड़ मामले में UP सरकार का बयान भी दर्ज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को सोमवार को निर्देश दिया कि वह आगामी बकरीद के त्योहार के मद्देनजर राज्य में 3 दिन के लिए कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में छूट देने के खिलाफ दायर आवेदन पर आज ही अपना जवाब दे।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 17 जुलाई को पाबंदियों में रियायत की घोषणा करते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि 21 जुलाई को मनाए जाने वाले ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मद्देनजर कपड़ों, जूते-चप्पलों, आभूषणों, सजावटी सामान, घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री करने वाली दुकानों तथा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से जुड़ी सभी दुकानों को ए, बी और सी इलाकों में 18,19 और 20 जुलाई को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। डी श्रेणी इलाकों में ये दुकानें केवल 19 जुलाई को खोली जा सकेंगी। क्षेत्रों को संक्रमण दर के आधार पर बांटा गया है।

 

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