Income Tax : 31 मार्च से पहले कर लें ये 5 जरूरी काम, वर्ना भरना पड़ सकता भारी जुर्माना

वित्त वर्ष 2020-21 को समाप्त होने में अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं. आगामी 31 मार्च को चालू वित्त वर्ष समाप्त हो जाएगा. इस कारण कई आवश्यक कार्यों की समयसीमा भी नजदीक आ रही है. मसलन, पैन को आधार से लिंक कराना और टैक्स सेविंग के लिए आईटीआर दाखिल करना समेत कम से कम 5 अहम काम हैं, जिन्हें 31 मार्च से पहले पूरा किया जाना जरूरी है. खासकर, जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर उन्हें भारी जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है.

आईटीआर फाइल करना

अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो लेट फाइन और इंटरेस्ट के साथ इसे दाखिल करने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 ही है. अगर आप 31 मार्च तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो इसे आगे दाखिल नहीं कर पाएंगे और आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके साथ ही, आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देना होगा सो अलग से.

 

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