बिहार में सीओ के स्थान पर अब राजस्व पदाधिकारी जारी करेंगे जाति प्रमाणपत्र, बदला आरटीपीएस कानून

पटना. राज्य सरकार ने लोक सेवा का अधिकार कानून (आरटीपीएस) में अहम बदलाव किये हैं. आरटीपीएस का उपयोग सबसे ज्यादा प्रमाणपत्र बनाने में होता है. इसके मद्देनजर इन सेवाओं को ज्यादा सुलभ और सरल बनाते हुए जनता को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ देने की कवायद की गयी है. इसके तहत अब सीओ के स्थान पर राजस्व पदािधकारी को ही जाति, आवासीय व आय प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा. हालांकि प्रमाणपत्रों को बनाने की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सिर्फ सीओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों पर होंगे.

इन तीनों प्रमाणपत्रों को आवेदन करने के 10 दिनों के अंदर ही बनाकर इन्हें देना होगा. तत्काल मामलों में इन प्रमाणपत्रों को दो दिनों में जारी करना होगा. नयी व्यवस्था एक अप्रैल, 2021 से लागू होगी. इससे पहले यानी 31 मार्च, 2021 तक सीओ के स्तर से जारी ये सभी प्रमाणपत्र मान्य होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. इन तीनों प्रमाणपत्रों को बनाने में अगर देरी होती है, तो प्रथम अपील एसडीओ के पास कर सकते हैं, जिसका निबटारा 15 दिनों में करना होगा. इसमें दूसरी अपीलीय अधिकारी डीएम हैं, जिसके स्तर पर भी 15 दिनों में मामले का निबटारा होगा.

32 Views