यूपी विधानसभा में पारित हुआ ‘एंटी लव जिहाद’ विधेयक, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

  • उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद विधेयक पारित
  • गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने या धर्म छिपाकर शादी करने पर सख्त सजा का प्रावधान
  • लव जिहाद पर हो सकती है 10 साल तक की सजा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) के सबसे महत्वपूर्ण लव जिहाद विधेयक को पारित कर दिया गया है. लव जिहाद विधेयक 2021 को विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित किया गया. विधानसभा से पास होने के बाद विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा.

हालांकि यूपी में धर्मांतरण कानून पहले ही बन चुका है. लेकिन, पहले अध्यादेश लाकर बिल को मंजूरी दी गई और फिर राज्यपाल की सहमति के बाद इसे कानून बना दिया गया. लेकिन, अध्यादेश के नियमों के तहत सरकार को 6 महीने के भीतर सदन में बिल पेश करके प्रस्ताव पास कराना होता है.

क्या है लव जिहाद के मसौदे में खास

लव जिहाद मसौदे के अनुसार उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने या धर्म छिपाकर शादी करने के मामले में सख्त सजा का प्रावधान होगा.

इसके तहत शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए 2 महिने पहले नोटिस देना होगा. अगर कोई अपना नाम और धर्म छिपाकर शादी करता है, तो वैसे में उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. महिला, एससी/एसटी या वल्नरबल ग्रुप का अवैध रूप से धर्म परिवर्तित कराने पर 2 साल से 10 साल तक की जेल हो सकती है.

गौरतलब है कि लब जिहाद पर कई राज्यों में कानून बन चुकी है. हालांकि इस पर राजनीति भी जारी है. इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल में एक जनसभा में ‘लव जिहाद’ को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि यूपी में उनकी सरकार ने लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाया है.

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