जालंधर में डीसी बोले- आदर्श चुनाव सहिंता का पालन करें सभी दल, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

जालंधर । स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पंजाब में आदर्श चुनाव आचार सहिंता मतदान की तारीखों के एलान के साथ ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। सभी राजनीति पार्टियां और उम्मीदवार इसका पालन करें। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वीरवार को डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी घनश्याम थोरी ने यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव आयोग की ओर से नगर पंचायतों और नगर कौंसिलों के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही सभी चुनाव क्षेत्रों में  आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श चुनाव आचार सहिंता का पालन करना सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों का फर्ज है। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ऐसा कोई काम न करे, जिससे सांप्रदायिक एकता और सदभावना को नुकसान हो। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग ना किया जाए। किसी की निजी जिंगी के बारे में टिप्पणी न की जाए। सहमति के बिना किसी के घर के अंदर या बाहर चुनाव प्रचार न किया जाए। मतदान में वोटरों को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह का लालच, नशा, भय, डर आदि न दिया जाए। धर्म, जाति या किसी धार्मिक चिन्ह के नाम पर वोट ना मांगे जाएं। प्रिंटिंग प्रेस के नाम की जानकारी के बगैर कोई भी सामग्री छापने से गुरेज किया जाए। हर सामग्री का बिल रखा जाए।

उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को उम्मीदवार 4 बजे खुला चुनाव प्रचार बंद कर दें। पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के अंदर प्रचार न किया जाए। वोटरों को निजी वाहनों पर पोलिंग स्टेशनों तक लाना चुनाव सहिंता का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा, पोलिंग स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा।

निर्धारित सीमा में चुनाव खर्च करें प्रत्याशी

उन्होंने कहा कि उम्मीदवार निर्धारित सीमा में ही रह कर चुनाव पर खर्च कर सकते हैं। इसे रोजाना के खर्च रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। खर्च संबंधित विवरण चुनाव दफ्तर में नतीजे से 30 दिनों के अंदर जमा करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकता है। आदर्श चुनाव सहिंता का उल्लंघन कानूनी अपराध है। पूरी चुनाव प्रीकिया पर नजर रखने के लिए आब्जर्वर लगाए गए हैं।

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