हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सैनी की याचिका पर सुनवाई, सुनवाई करने वाले जज ने फाइल वापस चीफ जस्टिस को भेजी

चंडीगढ़ : प्राइम पजाब
पंजाब के बहुचर्चित बलवंत सिंह मुल्तानी अगवा मामले में नामजद पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की याचिका पर बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसा इसलिए हुआ कि सैनी की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए जस्टिस अमोल रतन सिंह ने केस वापस चीफ जस्टिस के पास भेज दिया।

जज ने चीफ जस्टिस को आग्रह किया कि केस किसी दूसरे बेंच को सुनवाई के लिए भेज दिया जाए। जिक्र योज्य है कि जस्टिस अमोल हाईकोर्ट जज बनने से पहले पंजाब सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी करते रहे हैं। इसके चलते उन्होंने याचिका पर सुनवाई करना ठीक नहीं समझा। इस पटिशन में सैनी ने उन पर दर्ज मामले की सीबीआई से या पंजाब से बाहर किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।,पंजाब सरकार ने इस मामले में अर्जी दायर कर कहा था कि सीबीआई इस मामले में सैनी की सहायता कर रही है। सीबीआई इस मामले से जुड़े दस्तावेज जानबूझकर (सिट) स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मुहैया नहीं करवा रही है। सीबीआई सैनी के प्रभाव में है इसी कारण पूर्व डीजीपी की और से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।

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