BIG NEWS : पंजाब सरकार ने जनता को दी एक और राहत-पढ़ें
चंडीगढ़ : प्राईम पंजाब
कोरोना काल के दौरान पंजाब सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए उन ड्राइविंग लाइसेंस,आरसी और परमिट की वैधता बढ़ा दी है जो इस साल एक फरवरी को समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक समाप्त हो रही है। परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने ं बताया कि जो ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या परमिट फरवरी 2020 में समाप्त हो गए या 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो रहे हैं और लॉकडाउन के कारण रिन्यू नहीं हो सके हैं, उन्हें इस साल 31 दिसंबर तक वैध माना जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि से संबंधित दस्तावेजों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है ताकि किसी को असुविधा न हो और और एसडीएम / आरटीए कार्यालयों में भीड़ न लगे। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों के अलावा पुलिस और परिवहन विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड 19 प्रतिबंधों के बीच वे वाहनों की ठीक ढेग से आवाजाही को सुनिश्चित करें।

