वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई, तो देना पड़ेगा मोटा जुर्माना
चंडीगढ़ : प्राईम पंजाब
लगाार घाटे में चल रही पंजाब सरकार लोगों को एक के बाद एक झटके दे रही है। हालांकि लाकडाउन ने सबकी हालत पतली कर दी है। अब सरकार ने नए आदेश जारी किए है। अगर आपने अपनी गाड़ी में जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो एक अक्टूबर से आपको दो हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरी या उससे ज्यादा बार चालान कटने पर तीन हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। पंजाब सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जुर्माना भी जोड़ दिया है।

पंजाब सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें एक खास बात ये है कि दोपहिया व चार पहिया वाहनों समेत हर तरह के वाहन के लिए जुर्माने की राशि एक समान होगी। वहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का चालान काटने का अधिकार सहायक सब इंस्पेक्टर यानी एएसआइ से नीचे के रैंक के पुलिस कर्मी को नहीं होगा। वहीं चालान का जुर्माना लेने या सही कारण देखकर माफ करने का अधिकार सहायक ट्रांसपोर्ट अफसर, एसडीएम, आरटीए सेक्रेटरी, डिप्टी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एडिशनल व ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दिया गया है।

