BIG BREAKING : फीस विवाद पर डबल बेंच का फैसला आया

चंडीगढ़ : प्राईम पंजाब
स्कूल फीस विवाद को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बहाल रखा है। इसमे कहा गया है कि स्कूल 70 फीसदी फीस ले सकते है। किसी बच्चे का नाम फीस को ले लेकर स्कूल से नहीं काटा जाएगा। जो पेरेंटस फीस नहीं दे सकते है। उनहें इसका कारण बताते हुए स्कूल में फीस माफी की अर्जी देनी होगी। इस फैसले में सिंगल बेंच के फैसले की सभी बातों को ही बहाल रखा गया है।

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